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आरटीई के अंतर्गत प्री प्राईमरी कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने हेतु हाईकोर्ट ने दिया स्टे

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जोधपुर की राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की पीटिशन पर हुई कार्रवाई

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई के अंतर्गत सत्र- 2023-24 में प्रवेश संबंधित स्टे देते हुए शिक्षा विभाग से 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। यह स्टे जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल द्वारा की गई पीटिशन के आधार पर 1 जून 2023 को दिया गया है। स्कूल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया एवं उनके सहायक अधिवक्ताओं भानूप्रताप सिंह चौहान एवं जयदीप सिंह सलूजा ने पैरवी करते हुए कहा कि स्कूल द्वारा प्री प्राईमरी की प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023 में संपूर्ण कर दी गई थी जबकि शिक्षा विभाग ने 27 मार्च 2023 को आरटीई के अंतर्गत सत्र 2023-24 में प्री प्राईमरी के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने स्कूल के पक्ष में स्टे देते हुए शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। स्कूल द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को उतरदायी बनाया है।

गौरतलब है कि अभी तक यह स्टे केवल पीटिशन करने वाली स्कूल के लिए ही लागू है। इस स्टे के आधार पर अन्य विद्यालय भी स्टे लाने की कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र हैं, हालांकि स्कूल क्रांति संघ की ओर से जयपुर हाईकोर्ट बैंच में इस स्टे संबंधित कार्रवाई को संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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