
बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2022-23 की द्वितीय किश्त प्राप्ति हेतु शर्त रखे जाने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिन स्कूल्स द्वारा एकीकृत मान्यता संबंधित कार्यवाही पूरी कर दी है, उन्ही स्कूल्स के क्लेम बिल्स जनरेट होंगे। जिन स्कूलों द्वारा एकीकृत मान्यता संबंधित कार्यवाही पूरी नही की है, उनके बिल एकीकृत मान्यता माड्यूल कंप्लीट करने के बाद ही जनरेट हो सकेंगे।इस संबंध में पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल एवं बाल किशन सोलंकी ने आरटीई और पीएसपी के अधिकारियों से 6 जून को मुलाकात कर एकीकृत मान्यता माड्यूल को कंप्लीट करने में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक कमियों से अवगत कराते हुए बिल से इसे नहीं जोड़ने का पुरजोर आग्रह किया है।
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