
पोर्टल द्वारा बगैर अलॉटमेंट आरटीई के स्टूडेंट्स को एडमिट करने वाले स्कूल्स के लिए खड़ी हो गई दुविधा
बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2023-24 में पी पी 4+ एवं पी पी 5+ में प्रवेश से वंचित स्टूडेंट्स की आखिरी उम्मीद भी धूमिल हो गयी है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक जिन स्कूल्स में एंट्री लेवल क्लास पी पी 4+ या पी पी 5+ हैं, वहां आरटीई के अंतर्गत एडमिशन नहीं हो सकेंगे। ज्ञात हो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में विधिक राय हेतु प्रस्ताव भेजा हुआ था। इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी है।

इस से पहले 18 और 20 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने पी पी 4+ एवं पी पी 5+ में एडमिशन पर रोक लगा दी थी। अब केवल पी पी 3+ एवं पहली कक्षाओं में ही आरटीई के अंतर्गत प्रवेश लिए जा सकेंगे। इस फैसले से उन स्कूल्स के समक्ष बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिन्होंने आरटीई के अंतर्गत इन क्लासेज में एडमिशन तो ले लिए लेकिन पोर्टल पर एंट्री में विलंब के कारण शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के नियमानुसार एडमिशन अलॉट नहीं हो सके।



