
बीकानेर। सत्र 2026-27 की आरटीई का टाईम फ्रेम 13 फरवरी को जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम एवं दिशा निर्देश में कुछ जगह चूक रह गयी। इसकी वजह शिक्षा मंत्री की जिद्द के कारण हो रहे अनावश्यक विलंब को ही मानी जानी चाहिए। एक्चुअली निदेशालय द्वारा आरटीई टाईम फ्रेम बनाकर दिसम्बर 2025 में ही शिक्षा विभाग जयपुर से अनुमोदन हेतु भिजवा दिया गया था। जनवरी के प्रथम सप्ताह में अनुमोदन होकर निदेशालय को मिल भी गया था। निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति की लगभग सारी तैयारियाँ एवं दिशा निर्देश भी उस दौरान तैयार कर लिए गये थे लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा कैचमेंट एरिया में संशोधन करने के मौखिक आदेश के कारण उस वक्त प्रस्तावित टाईम फ्रेम एवं दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा सके। शिक्षा मंत्री की जिद्द थी कि कैचमेंट एरिया की प्राथमिक इकाई वार्ड नहीं होकर पूरा नगर किया जाए। इस जिद्द को मानना संभव नहीं था क्योंकि आरटीई एक्ट में संशोधन किए बिना यह पॉसिबल नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारीगणों ने भी इस बाबत मंत्रालय को अनेक मर्तबा अवगत कराया था बावजूद इसके इस विषय में मंत्री की जिद्द जारी रही। विभाग के विधिक अधिकारियों एवं लीगल एक्सपर्ट्स से परीक्षण कराने एवं कोई रास्ता निकालने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। आखिरकार आनन फानन में 13 फरवरी 2026 को सत्र 2026-27 की आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का टाईम फ्रेम एवं दिशा निर्देश जारी कर दिये गये। आधिकारिक रूप से जारी विज्ञप्ति में भी जल्दबाजी में त्रुटियां रह गयी। जिसका संशोधन विभाग ने अगले दिन संशोधन की अलग से विज्ञप्ति जारी कर किया। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति में रही कुछ विसंगतियों के कारण दिशानिर्देश पोर्टल से डिलीट करने पड़े। संशोधित दिशा निर्देश शीघ्र ही पोर्टल पर अपलोड किए जाने की जानकारी मिली है। भुगतान एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी शीघ्र ही ज्ञानायाम पोर्टल पर जारी की जाएगी।





Sir thanks jankari dene ke liye