आरटीई के अंतर्गत अपने बच्चे का आवेदन करने वाले अभिभावकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है

दुगुनी फीस के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है…

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए जारी दिशा निर्देशों में कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। यह जानकारी आरटीई के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभिभावकों को होनी आवश्यक है। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों के अभिभावकों के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान इस वर्ष से लागू हो गया है। इस वर्ष से पेन नंबर का विकल्प भी आवेदन पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। दोनों ही प्रावधानों के लिए पैपा (प्राईवेट एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस, राजस्थान) द्वारा गत 10-12 वर्षों से मांग की जा रही थी। अनेक अवसरों पर इस तरह के सुझाव भी पैपा द्वारा दिए जाते रहे हैं। पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया है तथा पेन नंबर की अनिवार्यता हेतु अपनी मांग भी प्रस्तुत की है।

यह प्रावधान किया है लागू

यदि किसी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या जानकारी गलत या मिथ्या सिद्ध हो जाती है तो ऐसे अभिभावकों को संबंधित विद्यालय में उस विद्यालय द्वारा निर्धारित फीस का दुगुनी राशि चुकानी होगी तथा साथ ही स्कूल ऐसे अभिभावकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए भी स्वतंत्र रहेगा। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान आरटीई के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों में जोड़ा है। सत्र 2026-27 हेतु जारी दिशा निर्देशों में पृष्ठ संख्या 8 पर बिन्दु संख्या 4.13 में इस प्रावधान को देखा जा सकता है।
वास्तविक आय से कम आय का प्रमाण – पत्र, गलत वार्ड, पंचायत या एड्रेस इत्यादि के आधार पर आरटीई के अंतर्गत हर वर्ष शिक्षा विभाग में सैंकड़ों शिकायतें मिलती रहती है लेकिन कोई ठोस प्रावधान नहीं होने के कारण विभाग ऐसे अभिभावकों के विरुद्ध कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर सका। अब यह प्रावधान लागू हो जाने से ऐसे अभिभावकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सकेगी। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि विभाग द्वारा इस संबंध में इस वर्ष से पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी की जाएगी तथा हर ब्लाक्स के लिए टार्गेट निर्धारित करने की तैयारी की जा रही है।

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