Home Educational कक्षा 5 व 8 में पूरक विद्यार्थी सभी पूरक विषयों में उत्तीर्ण...

कक्षा 5 व 8 में पूरक विद्यार्थी सभी पूरक विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो होंगे अनुत्तीर्ण

380
0

1 अप्रैल 2026 से लागू होगी नो डिटेंशन पॉलिसी

बीकानेर। राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कक्षा 5 और 8 में “नो डिटेंशन पॉलिसी” (सबको उत्तीर्ण करने का नियम) में संशोधन कर दिया गया है। अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट तभी किया जा सकेगा जब सभी विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाएगी।

यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण (fail) होता है, तो उसे सुधार के लिए पुनः परीक्षा (Supplementary Exam) अवसर मिलेगा। यदि छात्र पूरक परीक्षा में भी सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा (यानी उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा)। यह नियम राजस्थान के राजपत्र (Rajasthan Gazette) में 30 मार्च 2026 को प्रकाशित होने के बाद 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आरटीई के एक्ट के अंतर्गत नियम 13 – क के उपनियम (3) में संशोधन किया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here