संशोधित कोचिंग एक्ट ड्राफ्ट हेतु विभिन्न संगठनों ने उच्चाधिकारियों से की मुलाकात

सौंपा आठ सूत्री सुझाव पत्र

जयपुर, 5 अगस्त। राजस्थान सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल एवं रेग्युलेट करने हेतु संशोधित ड्राफ्ट बिल के लिए बीकानेर में सार्थक संगत में चुनी गई समिति के सदस्यों ने सोमवार को जयपुर में सुझाव पत्र उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंपे।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु जारी गाइडलाइंस के अनुसरण में राज्य में कोचिंग एक्ट हेतु संशोधित बिल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 6 अगस्त तक सरकार ने सुझाव मांगे हुए हैं।

प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन, राजस्थान के नेतृत्व में संयुक्त रूप से निसा, स्वराज, स्कूल क्रांति संघ, स्वयं सेवी संस्थान संरक्षण समिति तथा प्राईवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेअर एसोसिएशन ने आठ सूत्री सुझाव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. अनुज सक्सेना एवं शासन उप सचिव अशोक कुमार गहलोलिया को प्रस्तुत कर सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया।

प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता व प्रदेश सचिव सत्यप्रकाश शर्मा, निसा के प्रदेश प्रभारी एवं स्कूल क्रांति संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. दिलीप मोदी, स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हरभान सिंह कुंतल व उपाध्यक्ष भागीरथ पचार, स्वयं सेवी संस्थान संरक्षण समिति के अध्यक्ष भूपराम शर्मा व सचिव अनूप सिंह राठौड़ प्राईवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेअर एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतिका राठौड़ इत्यादि उपस्थित रहे। स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हरभान सिंह कुंतल ने बताया कि दोनों ही अधिकारियों ने बहुत पॉजीटिव रिस्पांस दिया। कुंतल के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने बहुत गंभीर होकर प्रत्येक सुझाव पर विस्तार से चर्चा की।

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